Maharashtra News: देश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाली मुंबई (Mumbai) में पुलिस ने 2 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दिया है. पुलिस की की ओर से यह फैसला शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए गया है. धारा 144 लागू करने के साथ ही मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने लोगों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं. पुलिस की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक पूरे शहर में 2 जनवरी तक एक जगह पर लोग भीड़ एकत्र नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ दिखने पर कार्रवाई भी की जाएगी.
सार्वजनिक स्थलों पर खास निगरानी
वहीं, पुलिस ने जानकारी दी है कि मुंबई में धारा 144 के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर खास निगरानी रहेगी. इस दौरान किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी और मीटिंगों पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों पर भी बैन लगाया गया है. यानी आग्नेयास्त्रों, तलवारों और ऐसे अन्य हथियारों की अनुमति नहीं दी गई है.
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