सुप्रीम कोर्ट ने एक होटल पर लगे 2 करोड़ रुपये के जुर्माने के फैसले के खारिज कर दिया था. दरअसल एक होटल के सैलून में महिला के गलत तरीके से बाल काट दिए गए थे. इसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)ने होटल को महिला को 2 करोड़ रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया था. देश की सबसे बड़ी अदालत ने NCDRC के होटल पर 2 करोड़ रुपये के मुआवजे वाले फैसले को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आईटीसी मौर्य (ITC Maurya)में सैलून की सेवा में खामी के बारे में आयोग के निष्कर्ष में कोई हस्तेक्षप नहीं करेगा.
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महिला की गलत बाल काटने का आरोप
कोर्ट मामले को NCDRC को भेज दिया ताकि महिला को मुआवजे को लेकर अपने दावे के संबंध में सबूत पेश करने का मौका दिया जा सके. उसने कहा कि एनसीडीआरसीमुआवजे के संबंध में नया निर्णय ले सकता है. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने आशना रॉय की शिकायत पर NCDRC के सितंबर 2021 के आदेश के खिलाफ आईटीसी (ITC) लिमिटेड की याचिका पर यह फैसला सुनाया.
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