New Liquor Policy: महाराष्ट्र में अब किराना दुकानों और सुपरमार्केट में बेची जा सकेगी शराब

Updated : Jan 28, 2022 08:41
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Editorji News Desk

New Liquor Policy in Maharashtra: महाराष्ट्र में अब सुपरमार्केट और बड़े स्टोर्स में भी शराब बेची जा सकेगी. गुरुवार को उद्धव कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी. नई शराब नीति (new liquor policy) के आधार पर राज्य में किराना दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर के माध्यम से शराब की बोतलों की बिक्री की अनुमति होगी. पहले केवल शराब की दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री की अनुमति थी. 

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महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सुपरमार्केट (Supermarket) और ऐसे बड़े स्टोर जिनका क्षेत्रफल सौ वर्ग मीटर से अधिक है और ये दुकानें महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत हैं, वहां शराब की बिक्री की जा सकेगी. महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने कहा कि कैबिनेट ने ये फैसला किसानों की आय बढ़ाने और फल आधारित शराब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया है.

हालांकि सरकार ने ये भी साफ किया कि पूजास्थल, स्कूल के आसपास और ऐसे जिले जहां शराबबंदी हैं, वहां ये बिक्री नहीं की जा सकेगी. शराब बेचने के लिए सुपरमार्केट को 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा. दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि वह महाराष्ट्र को शराबी राज्य नहीं बनने देंगे. 

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