नोएडा (noida) में कुत्तों (dogs) के काटने का मामला आए दिन आता रहता है.कुत्तों की दहशत नोएडा के लोगों के जेहन में बैठ गई है जिसको देखते हुए नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने एक पॉलिसी बनाई है.
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यह पॉलिसी शनिवार को बोर्ड (noida board) की बैठक में पेश की गई. जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी. इस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो इलाज की पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी. इतना ही नहीं आवारा कुत्तों को लेकर अथॉरिटी ने कड़े नियम बनाए हैं. अब इन कुत्तों के चाहनेवाले जहां-तहां खाना भी नहीं डाल पाएंगे
नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी के मुताबिक आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के काटे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पशुपालकों, डॉग लवर और आम आदमी के बीच मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण ने नीति निर्धारित की है. अभ नोएडा में लोग पालतू पशु रख सकेंगे लेकिन उनके काटने पर सारा खर्च मालिक को वहन करना है साथ ही उनके रख रखाव की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए. इसके अलावा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने की पाबंदी होगी. डॉग लवर कई बार इधर उधर कुत्तों को खाना खिला देते हैं अब ऐसा नहीं होगा बल्कि निर्धारित जगह पर ही अब खाना रखा जा सकता है.कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए 31 जनवरी अंतिम तारीख है.