उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के 'मास्टरमाइंड' जावेद पंप का दो मंजिला घर रविवार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है. कार्रवाई के खिलाफ अब जावेद पंप की पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है. जावेद की पत्नी का कहना है कि घर उनके नाम पर था, उनके पति जावेद के नाम पर नहीं. पिटीशन में फातिमा ने आगे कहा कि ये मकान उनके पिता ने उन्हें शादी से पहले गिफ्ट में दिया था. जिसमें जावेद का मालिकाना हक नहीं है फिर भी उनको नोटिस दिया गया और प्रशासन ने अवैध तरीके से इस मकान को ध्वस्त करा दिया. जावेद पंप की पत्नी परवीन ने पिटीशन में पीडीए की कार्यवाही को गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है. साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण के लिए मुआवजा दिलाने और दोषी अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग है.
वहीं हाईकोर्ट के छह वकीलों की ओर से भी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को भेजी गई लेटर पिटीशन में पीडीए की कार्रवाई को गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है.