Rahul Gandhi: राहुल गांधी अब लोकसभा में नहीं दिखाई देंगे. मानहानि मामले में सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि वह कौन सा जनप्रतिनिधि कानून है जिसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है...
भारत का जनप्रतिनिधि कानून 1951 में आया था. इस कानून की धारा 8 कहती है कि अगर किसी MP या MLA को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो दोषी ठहराए जाने के दिन से लेकर 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा.
धारा 8(1) में ऐसे अपराधों का जिक्र है जिसके तहत दोषी ठहराए गए किसी सदस्य के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है. इसमें, दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाना, करप्शन, रेप जैसे जुर्म में दोषी ठहराए जाने पर चुनाव नहीं लड़ सकते. हालांकि, इसमें मानहानि का जिक्र नहीं है.
10 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एके पटनायक और जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की बेंच ने कहा कि अगर किसी मौजूदा सांसद या विधायक को दोषी ठहराया जाता है तो जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के तहत वो अयोग्य हो जाएगा.
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