Delhi Kanjhawala Case: दिल्ली कंझावला कांड में आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस, अंजलि को 13KM तक घसीटा था

Updated : Jul 27, 2023 17:47
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Editorji News Desk

Delhi Kanjhawala Death Case: दिल्ली के कंझावला कांड में रोहिणी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस चलाने का आदेश दिया है. बता दें कि 1 जनवरी की रात को 13 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर अंजलि (Anjali Murder) को घसीटा गया था. इस हादसे में अंजली की दर्दनाक मौत हो गई थी.

रोहिणी कोर्ट में दायर किए गए 800 पेज के चार्टशीट सामने आई थी. चार्टशीट में सहेली निधि, कॉल करने वालों के साथ ही अन्य लोगों के बयान का भी जिक्र हैं. कुल 120 लोगों को गवाह बनाया गया है. 7 आरोपीयों मे से 4 पर हत्या का आरोप है. जो कार में उस समय मौजूद थे.

गौरतलब है कि 1 जनवरी को एक राहगीर ने कार के पीछे लाश घिसटती हुई देखी थी. इस मामले के बारें में चश्मदीद ने पुलिस को कॉल करके बताया था. जिसके बाद अगली सुबह 4 बजे अंजलि का शव कंझावला में मिला था. थोड़ी दूरी पर पुलिस को अंजलि कि स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हालत मे मिली थी.

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कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट (Rohini court) ने मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर घारा 302,201,212,120  आईपीसी का आरोप के तहत हत्या, साक्ष्य नष्ट करना, अपराधी को शरण देना, साजिश के आरोप लगाए हैं.

न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 आईपीसी का आरोप लगाया गया था. इन तीनों को आईपीसी की धारा 120बी से मुक्त कर दिया गया है. अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है. अब अदालत इस मामले में 14 अगस्त को अगली सुनवाई करेगी.

Kanjhawala case

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