Saharanpur Violence: UP के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी में पुलिस ने 64 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. इसके बाद शनिवार दोपहर 1 बजकर 29 मिनट पर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने एक वीडियो ट्वीट किया. शलभ (BJP MLA Shalabh Mani tripathi) ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, “बलवाइयों को “रिटर्न गिफ़्ट!”
सहारनपुर में 64 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके थाना कोतवाली में रखा गया था. दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो इसी थाने का है. वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी हवालात के अंदर उपद्रवियों पर डंडे बरसा रहे हैं. जिसका वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है.
हालांकि, जब सहारनपुर के SSP आकाश तोमर से इस वीडियो के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, उन्हें इस वीडियो की कोई जानकारी नहीं है. फिलहाल, अब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जिला जेल भेज दिया गया है.
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वीडियो पर क्यों उठ रहा सवाल- जानें क्या है कानूनी अधिकार
दरअसल, गिरफ्तार हुए व्यक्ति के कानूनी अधिकारों की बात करें तो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पुलिस के पास गिरफ्तारी में किसी भी आरोपी को मारने का अधिकार नहीं है. पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करके थाने लाती है तो उसको टाइम से खाना देना पुलिस की जिम्मेदारी है और इसके लिए पुलिस को भत्ता भी मिलता है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से थाने से कोर्ट में पेश करते वक्त या कोर्ट से जेल ले जाते वक्त पुलिस हथकड़ी नहीं लगा सकती. इसके लिए पुलिस को कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.
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