जूनियर से यौन उत्पीड़न (sexual harassment) के आरोप में तमिलनाडु (Tamil Nadu) के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजेश दास (former DGP) को 3 साल जेल और 10 हजार जुर्माने की सजा मिली है. तमिलनाडु के विल्लुपुरम की एक अदालत ने राजेश दास के साथ साथ एक दूसरे पुलिस अधिकारी पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगाया है जिसने जूनियर महिला अधिकारी को शिकायत करने से रोकने की कोशिश की थी.
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आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी राजेश दास के खिलाफ जूनियर महिला अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महिला पूर्व डीजीपी ने फरवरी 2021 में ड्यूटी के दौरान यात्रा करते समय महिला अधिकारी से यौन उत्पीड़न किया. उस वक्त वो तत्कालीन मुख्यमंत्री पलानीसामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात थी और यात्रा कर रही थी. तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया. 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रमुख मुद्दा बन गया था. चुनाव में AIADMK की हार हुई. डीजीपी राजेश दास का ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह जयंत मुरली को नियुक्त किया गया. राकेश दास को अपनी पोस्टिंग का इंतजार था.