केंद्र और बिहार में मंत्री रहे बीजेपी (BJP) के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पुलिस को एक पुराने मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस (Rape Case) दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही मामले की जांच तीन महीने में पूरा कर आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल करने को कहा है.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी तथ्यों को देखने से साफ है कि पुलिस इस मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करना चाहती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में पेश पुलिस की रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी. निचली अदालत ने पुलिस को जुलाई 2018 में शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. हालांकि दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस नहीं बनता है. लेकिन लोअर कोर्ट ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था. उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है.
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इसके बाद शाहनवाज हुसैन ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया. लेकिन उन्हें अब हाईकोर्ट से भी जोर का झटका लगा है. हालांकि बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई करने की बात कही है. बता दें कि दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने साल 2018 में शाहनवाज हुसैन पर छतरपुर फार्म हाउस (Chhatarpur Farm House) में दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था.