Sidhu Moose Wala Murder: लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की कस्टडी, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स करेगी पूछताछ

Updated : Jun 15, 2022 08:58
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Editorji News Desk

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला मर्डर केस ( Sidhu Moose wala Murder Case ) के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ( Gangster Lawrence Bishnoi ) को पंजाब लाया गया है. लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था. पटियाला हाउस कोर्ट की इजाजत के बाद पंजाब पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है. कोर्ट ने पंजाब पुलिस को बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड दी है. पंजाब पुलिस लॉरेंस को बुलेट प्रूफ गाड़ी में मानसा लेकर पहुंची. मानसा कोर्ट में पेशी के बाद पंजाब पुलिस को बिश्नोई की 7 दिनों की रिमांड मिली. इसके बाद पंजाब पुलिस बिश्नोई को लेकर मोहाली पहुंची. बता दें कि मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने ही इसकी जिम्मेदारी ली थी.

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पंजाब से 50 अफसर दिल्ली पहुंचे

लॉरेंस को लाने के लिए पंजाब पुलिस ने पूरी तैयारी की. पंजाब पुलिस दिल्ली से 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी और भारी सिक्योरिटी लेकर पहुंची. पंजाब के 50 अफसर लॉरेंस को लाने के लिए पहुंचे. पंजाब पुलिस ने अपने साथ वीडियो कैमरा भी रखा और लॉरेंस को ले जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की. उसका कहना था कि लॉरेंस की सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है. गाड़ियों में कैमरे लगे थे और पुलिसकर्मियों के पास आधुनिक हथियार थे. बिश्नोई के काफिले को दिल्ली बॉर्डर तक दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवाई. इसके बाद हरियाणा पुलिस ने सोनीपत से लेकर कुरुक्षेत्र तक काफिले को एस्कॉर्ट किया.

कड़ी सुरक्षा में मानसा कोर्ट में पेशी

लॉरेंस बिश्नोई को भारी पुलिसबल की मौजूदगी में बुधवार को मानसा कोर्ट में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. लॉरेंस बिश्नोई के काफिले को दिल्ली और पंजाब का मीडिया भी लगातार फॉलो करता रहा. बिश्नोई का मेडिकल भी कराया गया. सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एंटी गैंगस्टर टास्ट फोर्स लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी.

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लॉरेंस बिश्नोई ने रची मूसेवाला मर्डर की साजिश

बता दें कि मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खुलासा किया था कि लॉरेंस ने ही इसकी साजिश रची थी. जिसे कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ( Gangster Goldy Brar ) और सचिन थापन ने अंजाम दिया. लॉरेंस ने अपने एनकाउंटर की आशंका जताई थी. उसने पंजाब नहीं जाने की बात कही थी. लॉरेंस ने इसके लिए NIA कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि उसे कोई राहत नहीं मिली.

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