Single Use Plastic Ban: राजधानी दिल्ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) वाले 19 तरह के उत्पाद बैन हो गए हैं. दिल्ली के विक्रेता और खरीदार अब इन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे. बैन के बावजूद अगर इन उत्पादों का इस्तेमाल करते पाए गए तो एक लाख का जुर्माना देना होगा. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने बयान जारी करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक वाले उत्पादों पर बैन का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का फाइन लग सकता है या पांच साल की जेल भी हो सकती है. यह कार्रवाई पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत होगी.
बता दें कि पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक प्लास्टिक के इन 19 आइटम्स को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है. अगर कोई भी इन आइटम्स का इस्तेमाल करता है, तो उसे इस एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल या दोनों सजा हो सकती है. धारा 15 के तहत 7 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
इन 19 उत्पादों पर बैन
एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 तरह के उत्पाद बैन हो गए हैं. इन उत्पादों में प्लास्टिक की डंडियों वाले ईयर बड, बलून स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट्स, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं. इन वस्तुओं का इस्तेमाल करने पर अब जुर्माना का प्रावधान है.
सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है?
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स (SUP) ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको फेंकने या रिसाइकिल करने से पहले एक बार इस्तेमाल किया जाता है. इसमें फूड पैकेजिंग, बोतलें, स्ट्रॉ, कंटेनर, कप, कटलरी और शॉपिंग बैग शामिल हैं.
सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन क्यों जरूरी है?
आज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है. प्लास्टिक न तो डिकंपोज होते हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है. लैंडफिल्स में हजारों टन प्लास्टिक कचरे के रूप में जाम हो रहे हैं. पूरी दुनिया कम से कम 100-150 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का उपयोग हो रहा है. इसमें से हर साल 8 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स समुंद्र में फेंक दिया जाता है.
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