पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा (Tajinder Bagga) की गिरफ्तारी (Arrest) पर पांच जुलाई तक रोक लगा दी है. इस मामले में गर्मियों की छुट्टी के बाद दोबारा सुनवाई होगी. इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर सात मई को सुनवाई हुई थी जिसमें बग्गा को 10 मई तक अरेस्ट वॉरंट से राहत दी गई थी. आधी रात को करीब 45 मिनट चली सुनवाई में अदालत ने कहा कि बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए.
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दरअसल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी मामले में पंजाब पुलिस ने बग्गा को घर से गिरफ्तार किया था. बग्गा ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधते हुए उन्हें कश्मीरी पंडित विरोधी भी बताया था. बग्गा को गिरफ्तार कर ले जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने रोका था जिस पर जमकर सियासत हुई थी.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजिंदर बग्गा के खिलाफ आप नेता डॉ. सनी सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ. सनी सिंह ने बग्गा के खिलाफ मोहाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया था.