Maharashtra Civic Polls: उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, 2 हफ्ते में चुनाव कराने के दिए आदेश

Updated : May 04, 2022 17:30
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Editorji News Desk

महाराष्ट्र (Maharashtra) में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उद्धव सरकार (Uddhav Government) को तगड़ा झटका दिया है. एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक देश की सबसे बड़ी अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को 2 हफ्ते में बीएमसी (BMC) और दूसरे निकायों के चुनाव (Civic Polls) की तारीख घोषित करने का आदेश दिया है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की संवैधानिकता पर बाद में सुनवाई होगी.

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गौरतलब है कि स्थानीय निकायों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. कोर्ट का कहना था कि अंतरिम रिपोर्ट आंकड़ों के अध्ययन और रिसर्च के बिना तैयार की गई थी. इसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अलग आयोग का गठन किया है. महाराष्ट्र में 20 नगर निगम, 25 जिला परिषद, 285 पंचायत समितियों, 210 नगर परिषद और 2000 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है.

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