Jharkhand Mob Lynching Case: झारखंड के बहुचर्चित तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. सरायकेला की अदालत ने 4 साल पुराने मॉब लिंचिंग के केस में 10 बचे हुए दोषियों की सजा का ऐलान किया. इनपर 15 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है.
18 जून 2019 को सरायकेला के धातकीडीह में एक घर में घुसने पर तबरेज को चोर समझकर भीड़ ने पिटाई कर डाली थी. बुरी तरह घायल तबरेज को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया. मेडिकल जांच के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
इस दौरान तबरेज की 21 जून को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी मौत हो गयी. इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें दो लोगों को बरी कर दिया गया जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गयी है. इसके अलावा मुख्य आरोपी पप्पु मंडल समेत 10 लोगों की सजा का ऐलान किया गया.
दोषियों में भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, महेश महाली का नाम अहम है.