Tamil Nadu: तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिये विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ा है. कोर्ट का कहना है कि स्टालिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक मंत्री हैं , उन्हें ऐसी टिप्पणियों के नतीजे पता होने चाहिए.
दरअसल उदयनिधि के खिलाफ सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के मामले में कई राज्यों में केस दर्ज किया या था. इसको लेकर स्टालिन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर एक साथ सुनवाई की अपील की थी. अब इस मामले की सुनवाई 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
कोर्ट ने स्टालिन को फटकार लगाते हुए कहा, "आप अभिव्यक्ति के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करें और फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षा के लिए आते हैं"
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