दिल्ली के आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी (Akhileshpati Tripathi) और संजीव झा (Sanjeev Jha) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली स्थित बुराड़ी पुलिस स्टेशन (Burari police station) पर हमला करने और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने के मामले में दोनों को दोषी करार दिया गया है. दोनों विधायकों के अलावा 15 अन्य लोगों को भी दोषी माना गया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी जिसमें सजा पर जिरह की जाएगी.
कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की ओर से पेश किए सबूतों से साफ है कि दोनों आम आदमी पार्टी के विधायक न सिर्फ दंगाईयों के साथ भीड़ में शामिल थे बल्कि नारेबाजी कर भीड़ को उकसाने का काम भी कर रहे थे. कोर्ट का कहना है कि इनलोगों के उकसाने की वजह से भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी. कोर्ट के इस आदेश ने बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने का बड़ा मौका दे दिया.
दरअसल ये मामला 20 फरवरी 2015 का है जब बेकाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था. आरोप है कि AAP के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा भीड़ के साथ बुराड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. वहां भीड़ के साथ उन्होंने पुलिस कर्मियों से बदसलूकी की और भीड़ को पथराव के लिए उकसाया. दंगाई भीड़ पुलिस पर अपहरण के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रही थी और आरोपियों को सौंपने की मांग कर रही थी. पुलिस ने जब आरोपियों को सौंपने से मना किया तो भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया था.