उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों ( 69000 Teacher Recruitment ) की भर्ती को लेकर चल रहा विवाद नए दौर में पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में यूपी सरकार द्वारा 6800 आरक्षित व्यक्तियों की अतिरिक्त सूची जारी करने और चयन प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
हाई कोर्ट ने कहा है कि विज्ञापन में सूचित की गई 69,000 रिक्तियों के अलावा एक भी अतिरिक्त भर्ती नहीं की जा सकती है. दरअसल, राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी को ही इस भर्ती में 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का फैसला लिया था. इसी फैसले पर मामला कोर्ट पहुंच गया था.
अपने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजन रॉय ने कहा कि साल 2018 में विज्ञापित 69,000 रिक्तियों के अलावा, बिना विज्ञापन दिए एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति सरकार ने पैदा की है, अब वही तय करे कि 6800 अभ्यर्थियों को लेकर क्या करना है.
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