उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में योगी सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है. इलाहाबाद कोर्ट ने 6800 चयनित अभ्यर्थियों की सूची रद्द कर दिया है. कोर्ट के मुताबिक आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं हुआ है. अब कोर्ट ने यूपी सरकार को 1 जून 2020 को जारी सहायक अध्यापक के चयन से जुड़ी सूची को तीन महीने में संशोधित करने का निर्देश दिया है, जिसमें उचित तरीके से आरक्षण तय किए जाए. इस चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था.