Women Security in UP: उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. यूपी में अब शाम 7 से सुबह 6 बजे तक (Night shift) महिला कर्मचारियों (female employees) से ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है. यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा. योगी सरकार (Yogi government) ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 के बीच में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी.
इस आदेश का सीधा मतलब है कि बिना महिला की परमिशन के रात में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है. आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से इनकार करती है, तो कंपनी या संस्था उसको नौकरी से नहीं निकाल सकती है.
अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा ने कहा, "लिखित सहमति के बाद महिला शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं. इस अवधि में कार्य लिए एक साथ कम से कम चार महिलाओं का होना जरूरी है. आदेश के मुताबिक इस दौरान कंपनी को महिला कर्मचारियों के खाने, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक के लिए फ्री कैब फैसिलिटी देनी होगी. अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके तहत जुर्माना से लेकर जेल तक हो सकती है.