उत्तराखंड (Uttarakhand) में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून (strictest anti-copying law) लागू हो गया है. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (रिटायर्ड) ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023 पर मुहर लगा दी है. राजभवन ने 24 घंटे के भीतर ये कदम उठाया है.
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अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या गलत साधनों का इस्तेमाल किये जाने पर आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा मिलेगी साथ में 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना (10 crores of fine) भी देना पड़ेगा. इतना ही नहीं जमानत भी नहीं होगी और दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का सिलसिला जारी रहने से गुस्साए छात्रों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नकल विरोधी अध्यादेश को बीते दिन स्वीकृति देकर राजभवन भिजवाया था. शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब होने वाली भर्ती परीक्षाएं इसी अध्यादेश के तहत होगी.