Madras High Court ने सनातन कार्यकर्ता को दो हफ्ते तक सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा, लगाया जुर्माना

Updated : Nov 06, 2023 21:15
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Editorji News Desk

Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को सनातन धर्म कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने कार्यकर्ता को कम से कम दो हफ्ते तक सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या कमेंट करने से भी मना किया है. हाईकोर्ट एक उद्योगपति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. उद्योगपति ने आरोप लगाया था कि कार्यकर्ता ने अदालत के प्रतिबंध आदेश के बावजूद उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की.

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति खुद को सनातन धर्म का 'रक्षक' होने का दावा करता है, उसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

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Madras High Court

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