मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) से जुड़े गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) वाले केस में शनिवार को सजा सुना दी गई है. गाजीपुर (Ghazipur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने 16 साल पूराने मामले में पूर्व विधायक को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने पांच लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है.
Karnataka Election: 'मुझे 91 बार दी अलग-अलग गालियां, जनता ने कांग्रेस को दी सजा', बोले पीएम मोदी
नवंबर 2005 को तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में दोनों के खिलाफ साल 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. इस केस में अंसारी भाईयों के बहनोई एजाजुल का नाम भी शामिल था. लेकिन उसके बहनोई की मौत हो चुकी है.
इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी. पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था. इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था.