नागपुर की एक अदालत ने 2019 में पांच साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को सोमवार को मौत की सजा सुनाई.
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) प्रशांत कुमार सत्यनाथन ने बताया कि जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस आर पडवाल ने संजय पुरी (32) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376 (ए) (बी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा छह के तहत मौत की सजा सुनाई.
बच्ची का का शव छह दिसंबर 2019 को कलमेश्वर तहसील के लिंगा गांव में एक खेत से मिला था, जहां वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी। उसके सिर पर चोट के निशान थे और मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा और ‘रॉड’ (छड़) ठूंसी गई थी, जबकि पास में खून से सना एक पत्थर पड़ा था। उसके माता-पिता मजदूर हैं.एसपीपी ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद खेत पर चौकीदार के तौर पर काम करने वाले पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया.
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उन्होंने बताया कि मामले में कुल 26 गवाहों से पूछताछ की गई.सत्यनाथन ने बताया कि अदालत ने पुरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत आजीवन कारावास तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत सात साल जेल की सजा सुनाई है.