Porsche Case: पुणे की एक अदालत ने मंगलवार को पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल नाबालिग आरोपी के पिता को परिवार के चालक के कथित अपहरण और बंधक बनाने के मामले में 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. अदालत ने इसी मामले में आरोपी किशोर के दादा की पुलिस हिरासत भी 31 मई तक बढ़ा दी. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने ड्राइवर को पैसे का लालच देकर दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया था.
बता दें कि पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई की सुबह कथित तौर पर नाबालिग द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार पोर्श कार की चपेट में आने से दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी. पुलिस का दावा है कि हादसे के वक्त किशोर नशे में था.
नाबालिग के पिता एवं रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल (50) किशोर न्याय अधिनियम के तहत दर्ज मामले में पहले ही न्यायिक हिरासत में हैं. पुलिस ने आरोप लगाया है कि विशाल अग्रवाल और उनके पिता सुरेंद्र अग्रवाल (77) ने अपने चालक को पैसे का लालच और धमकी देकर दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए दबाव डाला.
इस सिलसिले में सुरेंद्र अग्रवाल को 25 मई को गिरफ्तार किया गया और फिर अदालत ने उन्हें 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था.
बिभव कुमार की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में मंगलवार को बिभव कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. आपको बता दें कि आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि सीएम केजरीवाल के आवास पर बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की.
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