Pune Porsche Car Accident: पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी किशोर को जमानत दे दी है. कोर्ट ने किशोर को सुधार गृह से रिहा करने का आदेश दिया है.
कोर्ट का आदेश है कि नाबालिग आरोपी को अपने बुआ के पास रहना होगा. बता दें कि 19 मई को दो आइटी पेशेवरों की तब मौत हो गई थी, जब उनकी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार पोर्श कार ने टक्कर मार दी थी. इस कार को नशे की हालत में नाबालिग चला रहा था.
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