Manipur News: मणिपुर हाईकोर्ट (Manipur High Court) ने अपने 27 मार्च 2023 के आदेश से एक विवादास्पद पैराग्राफ हटा दिया, जिसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति के दर्जे में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था. पिछले साल के आदेश से अशांत क्षेत्र में जातीय हिंसा भड़क उठी थी. कुकी आदिवासी कोर्ट के निर्देश का विरोध कर रहे थे.
अदालत ने कहा कि फैसला 'मिसकनसेप्शन ऑफ लॉ' में पारित किया गया था. कोर्ट ने कहा कि यह महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत था, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायपालिका एसटी सूची को मोडिफाई, अमेंड या परिवर्तन नहीं कर सकती है.
जस्टिस गोलमेई गाइफुलशिलु की पीठ ने कहा कि यह फैसला 'कानून की गलत धारणा' के तहत पारित किया गया था.
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