दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दूसरी बार दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की थी. मनीष ससोदिया की जमानत याचिका पर फैसला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 मई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज तो कर दिया पर उनको बीमार पत्नी से पहले की तरह मिलने की मंजूरी दी है. इसके मुताबिक, मनीष सिसोदिया हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से जाकर मिल सकते हैं.
हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 'इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किए. अपने 2 फोन उपलब्ध नहीं करवाए और यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं. इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते कि जमानत मिलने पर यह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि यह केस सत्ता के दुरुपयोग का है, आरोपी जो दिल्ली का उपमुख्यमंत्री था उसने पहले से तय लक्ष्य के लिए नीति बनाई'.