Manish Sisodia: गिरफ्तार सिसोदिया के खिलाफ किन धाराओं में दर्ज हुआ केस, दोषी हुए तो कितने सालों की जेल?

Updated : Mar 02, 2023 08:14
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Arunima Singh

शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है. अगर CBI की ओर से दाखिल आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें लंबे वक्त के लिए जेल जाना पड़ सकता है. CBI की FIR के मुताबिक, सिसोदिया पर रिश्वत लेने, अकाउंट्स (रिकॉर्ड्स) में छेड़खानी  और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988) की धारा 7 में दोष साबित होने पर कम से कम 3 और अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्मान हो सकता है. धारा 120 B आपराधिक साजिश में दोषी होने पर  6 महीने की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है. वहीं, अकाउंट्स (रिकॉर्ड्स) की छेड़खानी को लेकर धारा 477 A के तहत दोष साबित हुआ तो 7 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है.

 

Manish SisodiaSectionCBI ArrestExcise Department

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