Manish Sisodia in ED Remand : एक्साइज पॉलिसी मामले (Excise Policy Case) में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue District Court Complex) ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ED की रिमांड में भेज दिया है. 21 मार्च को CBI जमानत पर सुनवाई होगी. ED ने कोर्ट में 10 दिन के लिए सिसोदिया की रिमांड मांगी थी. स्पेशल जज एम. के. नागपाल ने ईडी और सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनीं और फैसला सुनाया.
‘राउज एवेन्यू’ कोर्ट कॉम्प्लैक्स में सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई. ED के वकील ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने ‘घोटाले’ के बारे में गलत बयान दिया और एजेंसी दूसरे आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराना चाहती है. ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने यह भी दावा किया कि सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट कर दिया, जो जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत है.
ईडी के दावों पर सिसोदिया की ओर से पेश वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं. वरिष्ठ अधिवक्ताओं दयान कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि आबकारी नीति उपराज्यपाल द्वारा मंजूर की गई थी जिन्होंने इसकी जांच की होगी.
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