शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 53वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने बताया कि इंडियन रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का फैसला किया गया है. जिसके तहत अब प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा.
इसके साथ ही सोलर कुकर और स्टील एवं एल्यूमिनियम से बने मिल्क कैन पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है. इसके साथ ही पेपर और पेपर बोर्ड से बने कार्टन पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है.
खास बात यह है कि जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है.