MCD Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट से AAP को बड़ी राहत, मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं डाल पाएंगे वोट

Updated : Feb 19, 2023 17:25
|
Editorji News Desk

MCD Mayor Election: दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव मामले को लेकर BJP को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मेयर चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद (10 Councilors nominated by the Governor) (एल्डरमैन) वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि निगम की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी हो और निगम की पहली बैठक में महापौर का चुनाव होगा. 

उपराज्यपाल पर बरसे केजरीवाल

इस खबर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत. SC का बहुत बहुत शुक्रिया. ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.'

यह भी पढ़ें: BBC survey: BBC दफ्तर से आयकर विभाग को क्या-क्या मिला? यहां जाने पूरी डिटेल

Supreme CourtArvind KejriwalMCD Mayor ElectionBJPAAP

Recommended For You

editorji | भारत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पांच लोगों की मौत

editorji | भारत

Arvind Kejriwal Arrest: CM केजरीवाल के मामले में दिल्ली HC का CBI को नोटिस, कब होगी अगली सुनवाई?

editorji | भारत

Noida के Logix Mall में आग लगने की वजह से मची चीख-पुकार, देखें हाहाकारी VIDEO

editorji | भारत

Paris 2024 Olympics: PM मोदी ने खिलाड़ियों से की बात, दिया ये खास मंत्र

editorji | भारत

Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा, कैसी है पंजाब पुलिस की तैयारी?