MCD Mayor Election: दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव मामले को लेकर BJP को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मेयर चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद (10 Councilors nominated by the Governor) (एल्डरमैन) वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि निगम की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी हो और निगम की पहली बैठक में महापौर का चुनाव होगा.
इस खबर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत. SC का बहुत बहुत शुक्रिया. ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.'
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