बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को हिरासत में लेने के मामले पर तेज होती राजनीति के बीच मोहाली कोर्ट ने इसपर अहम फैसला दिया है. अदालत ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा ( Tajinder Pal Singh Bagga ) के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया. कोर्ट ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.
बग्गा को हिरासत में लेने को लेकर शुक्रवार को दिनभर दिल्ली से लेकर पंजाब की राजनीति गर्म रही. बीजेपी ने शनिवार को भी इस मामले पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया. इसे लेकर, दिल्ली बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दूसरे कई नेता हिरासत में भी लिए गए. अब कोर्ट के फैसले के बाद मामला नया रूप लेता दिखाई दे सकता है.
पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को बग्गा को दिल्ली के जनकपुरी में उनके आवास से गिरफ्तार किया था लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें हरियाणा से यह कहते हुए वापस लेकर आयी कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं दी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘बग्गा ने अपनी सुरक्षा को लेकर डर जताया है. हम सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करेंगे.’’
बीजेपी के कई नेता मिलने पहुंचे
शनिवार को बीजेपी के कई नेता बग्गा से मिलने उनके निवास पहुंचे थे. इसमें भाजयुमो के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी थे.
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि मोहाली की एक अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले के संबंध में शनिवार को उनके खिलाफ वारंट जारी किया है.
पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और कुछ घंटों के भीतर रिहा किये जाने के एक दिन बाद ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह की कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
धारा 153-ए, 505, 505 (2), 506 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप
न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 505, 505 (2), 506 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है. तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने और मेरे सामने पेश करने का निर्देश दिया जाता है.’’
मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी.
गौरतलब है कि पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में बग्गा के खिलाफ पिछले महीने मामला दर्ज किया था. पुलिस ने मोहाली में रहने वाले आम आदमी पार्टी (आप) नेता सन्नी अहलूवालिया की शिकायत के आधार पर बग्गा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था.
पंजाब पुलिस ने बताया था कि एक अप्रैल को दर्ज किए गए FIR के मुताबिक, 30 मार्च को बग्गा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
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