Mohammad Faizal Disqualified: लक्षद्वीप के NCP सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने मो. फैजल पर हत्या के प्रयास मामले में सजा को कायम रखा, जिसके बाद लोकसभा ने ये फैसला लिया है.
जानकारी के मुताबिक मो. फैजल की सदस्यता 11 जनवरी से 2023 से रद्द मानी जा रही है. इसी दिन हाई कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा सुनाई थी.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में कहा, 'केरल हाई कोर्ट के 03 अक्टूबर 2023 के आदेश के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा की सदस्यता से उनकी दोषसिद्धि की तारीख 11 जनवरी 2023 से अयोग्य घोषित किया जाता है.'
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10 साल जेल की हुई थी सजा
बता दें कि दूसरी बार फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है. इससे पहले उन्हें 25 जनवरी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था. कावारत्ती कोर्ट ने फैजल समेत चार को हत्या के प्रयास के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई थी.
इसके बाद लक्षद्वीप सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. अगस्त में सुप्रीम कोर्ट से फैजल को राहत मिली और कोर्ट ने उनके केस में दोबारा सुनवाई का आदेश दिया था. लेकिन केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को फिर से सुनवाई करते हुए फैजल की सजा को बहाल रखा है. फिर दोबारा से फैजल को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया.