Money Laundering Case: दो बैंकों (2 BANKS) ने विशेष PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथान अधिनियम) कोर्ट में कहा है कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi ) की कंपनी फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड (Firestar International Limited) के बैंक अकाउंट्स (bank accounts) से पैसों को नहीं निकाला जा सकता है. बैकों ने लिक्विडेटर के एफिडेविट (liquidator's affidavit) के जवाब में कोर्ट को यह जानकारी दी है. पिछले अक्टूबर में दायर किए गए हलफनामे के मुताबिक कंपनी के पास कोटक महिंद्रा बैंक के साथ 2.67 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 17.98 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ 16.32 करोड़ रुपये जमा थे.
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एफिडेविट में दावा किया गया कि तीन बैंकों को लोन की वसूली के लिए फर्म के खातों से 37 करोड़ रुपये लेना बाकी है. लिक्विडेटर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने नियुक्त किया था. कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि फर्म का खाता पहले आयकर विभाग द्वारा और एक दिन बाद ईडी द्वारा संलग्न किया गया था जो नीरव मोदी और उनकी कंपनी के खिलाफ लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है.