Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज की कोर्ट (Varanasi District Court) का 12 सितंबर का फैसला बरकरार रखते हुए मुस्लिम पक्ष का आपत्ति को खारिज कर दिया है. अब श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर होगी सुनवाई
मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
बता दें कि श्रृंगार गौरी केस (Shringar gauri case) में राखी सिंह और 9 अन्य की ओर से वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया गया था. इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया.
क्या है श्रृंगार गौरी केस ?
दरअसल, पांच हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी. इन महिलाओं ने खासतौर पर श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था. मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था.
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