MUMBAI: लड़की को 'आइटम' कहने पर कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ की ये सख्त टिप्पणी

Updated : Oct 29, 2022 17:03
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Editorji News Desk

मुंबई (MUMBAI) की एक विशेष अदालत (Special Court) ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में एक शख्स को सजा सुनाते हुए शख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि किसी भी लड़की को 'आइटम' कहना (Calling Girl Item) आपत्तिजनक है.  ऐसे अपराधों से कठोरता से निपटा जाना चाहिए ताकि ऐसे ‘सड़कछाप रोमियो’ को सबक सिखाया जा सके. बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में दोषी को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी के खिलाफ किसी तरह की नरमी बरतने से इनकार किया.

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'आइटम' बुलाने और बाल खींचने दोषी

पॉक्सो (POCSO) संबंधी मामलों की विशेष अदालत के जज ए. जे. अंसारी ने 16 साल की नाबालिग को 'आइटम' बुलाने और उसके बाल खींचने के मामले में 25 साल के एक युवक को लड़की की गरिमा भंग करने का दोषी पाया. जज ने अपने आदेश कहा, "आरोपी का जानबूझकर लड़की के बाल पकड़ना, उन्हें खींचना और उसे 'आइटम' बुलाना साबित करता है कि उसने लड़की की गरिमा भंग की.

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बता दें कि आरोपी ने पीड़ित के साथ 14 जुलाई 2015 को उपनगरीय मुंबई में उस वक्त छेड़छाड़ की थी जब वह स्कूल से लौट रही थी. लड़की की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी.

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