लंबे समय से NEET-PG की काउंसलिंग (counseling) का इंतजार कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को टॉप कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी. साथ ही, परीक्षा में OBC को 27 फीसदी और EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की वैधता को बनाए रखा है. लिहाजा, इस फैसले से एकेडमिक ईयर 2021-22 में एडमिशन प्रोसेस आसान हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर केंद्र सरकार (central government) के फैसले को बरकरार रखा है. यानी उन सभी स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनकी सालाना फैमिली इनकम 8 लाख रुपये है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस आय सीमा पर कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. जिसपर मार्च 2022 में कोर्ट तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं
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