New Parliament : नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने वाली याचिका खारिज, SC ने कहा- दखल नहीं देंगे

Updated : May 26, 2023 12:31
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Editorji News Desk

 नए संसद भवन (new parliament building) उद्घाटन पर विवाद वाली जनहित याचिका (Public interest litigation) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. याचिका में राष्ट्रपति से उद्घाटन (inaugurated by the president) कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी. सर्वोच्च अदालत ने याचिका की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की और कहा कि गनीमत है कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं. 
रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता (petitioner) अदालत के सवालों का सटीक जवाब नहीं दे पाए. अदालत ने कहा कि हम जानते हैं कि याचिका दाखिल करने के पीछे क्या मंशा है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख (constitutional head) का है लिहाजा उद्घाटन उनकी ओर से ही होना चाहिए न कि प्रधानमंत्री की ओर से. 

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New Parliament buildinginauguration of the new ParliamentSupreme Court of India

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