Nuh violence: हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद इलाके में जारी बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगी गई है. सोमवार यानी 7 अगस्त को स्वत: संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए सवाल पूछा कि "क्या एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा है?, क्या कानून की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है?."
मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत ने राज्य सरकार से नूंह में अब तक गिराई गई इमारतों, बुलडर एक्शन को लेकर विस्तृत जानकारी भी मांगी है. अब इस मसले पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.
बता दें कि 31 जुलाई को भड़की हिंसा के बाद नूंह में प्रशासन द्वारा उपद्रवियों और संदिग्धों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था, लगातार घरों और मकानों को तोड़ा जा रहा था इसी एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. इसके अलावा कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि क्या सिर्फ किसी एक विशेष समुदाय की इमारतों को ढहाया जा रहा है.