Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए भीषण रेल हादसे में 288 लोगों की मौत और करीब 1100 लोग घायल हैं. ऐसे में अब रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस (compensation) की भी चर्चा है, जो टिकट बुक करते वक्त 35 पैसे में मिलता है. टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वालों की अगर रेल हादसे में जान जाती है तो उनके परिजनों को इंश्योरेंस (railway travel insurance) कंपनी तरफ से 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है. जबकि, आंशिक तौर पर स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर पैसेंजर को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है. वहीं घायलों को हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पर 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है.
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आईआरसीटीसी की वेबसाइट के मुताबिक, ट्रेन दुर्घटना को धारा 123, 124 और 124ए के तहत इस ट्रैवल इंश्योरेंस को रखा गया है और रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार इसकी योग्यता निर्धारित की गई हैं. हालांकि, IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक, ये सुविधा सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो ई-टिकट बुक करते हैं.