सशस्त्र बलों के रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन न दिए जाने के मामले पर देश की टॉप कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने ओआरओपी पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के हालिया कम्युनिकेशन पर नाराजगी जताते हुए इसे वापस लेने को कहा. कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि एरियर को चार किस्तों में भुगतान करने का पत्र जारी कर आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं.
सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल ने बकाया भुगतान के लिए कुछ और समय की मांग की जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पहले ओआरओपी बकाया के भुगतान पर 20 जनवरी का नोटिफिकेशन वापस लें, फिर हम समय के लिए आपके आवेदन पर विचार करेंगे.