Patanjali Ad Row: पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि 'आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें.'
बता दें कि पतंजलि के रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार माफी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से माफ करने से मना किया. इससे पहले पतंजलि ने 2 अप्रैल को माफीनामा दिया था. उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि 'ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है. आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा.'
अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने 17 अगस्त 2022 को याचिका पर दायर की थी. जिसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया. वहीं, खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया.