Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने आर्मी के एक जवान की शादी को रद्द कर दिया है. भारतीय सेना के कांस्टेबल रविकांत का 10 साल पहले अपहरण करके उसकी जबरन शादी करवा दी गई थी. याचिकाकर्ता 30 जून 2013 को लखीसराय के एक मंदिर में पूजा-अर्चना करने गए थे. इसी दौरान दुल्हन के परिवार ने उन्हें अगवा कर लिया था. बता दें कि ये घटना बिहार के 'पकड़ौआ विवाह' का एक उदाहरण थी.
इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दवाब में लगवाना, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं है. अदालत ने कहा कि जब तक दूल्हा और दुल्हन अपनी इच्छा से सात फेरे नहीं ले लेते, तब तक इसे विवाह नहीं माना जाएगा.
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