Pawan Khera Remark : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई लेकिन FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. CJI ने खेड़ा के बयान का वीडियो कोर्ट में देखा और कहा कि मामले में दर्ज FIR को हम खारिज नहीं कर सकते हैं. FIR खारिज करवाने के लिए हाईकोर्ट जाएं.
खेड़ा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघी ने अंतरिम राहत और FIR रद्द करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि देशभर में इससे जुड़े कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं. पवन खेड़ा पर 153A, 295 लगाना गलत है. खेड़ा को परेशान किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में UP और असम पुलिस को नोटिस भी जारी किया है.
सिंघवी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खेड़ा ने अपने बयान पर माफी मांग ली है और ये माना है कि बयान एक गलती थी, उनकी जुबान फिसल गई थी.
वहीं, असम पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा.