Jammu and kashmir: जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, जानिए क्या बदलेगा...

Updated : Feb 16, 2023 15:30
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Editorji News Desk

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है (Petition challenging delimitation in J&K). सोमवार को टॉप कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों (Assembly Seats) के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच के सुनाए फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर में परिसीमन के तहत चुनावों का रास्ता भी साफ हो गया.

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इस मामले पर बेंच ने कहा कि केंद्र के पास डिलीमिटेशन कमीशन बनाने का अधिकार है और उसने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग किया है. बता दें कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें 83 से 90 हो जाएंगी. 

DelimitationSupreme CourtJammu Kashmir

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