Bombay High Court: मुख्य न्यायधीश की शपथ को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, SC ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

Updated : Oct 14, 2023 19:05
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Editorji News Desk

Bombay High Court: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश (Bombay HC Chief Justic) की शपथ को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका लगाकर यह दावा किया गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली गई शपथ "दोषपूर्ण" थी. 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि- 'शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई गई है और शपथ दिलाए जाने के बाद सदस्यता ली गई है, इसलिए इस तरह की आपत्तियां नहीं उठाई जा सकतीं.' 

शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि- 'हमारा स्पष्ट मानना ​​है कि इस तरह की तुच्छ जनहित याचिकाएं न्यायालय का समय और ध्यान बर्बाद करती हैं, जिससे अदालत का ध्यान अधिक गंभीर मामलों से हट जाता है.' 

पीठ ने कहा, 'हम याचिका को 5,00,000 रुपये की लागत के साथ खारिज करते हैं, जिसे याचिकाकर्ता को चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करना होगा.'

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BOMBAY HIGH COURT

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