नूंह हिंसा से जुड़े तीन मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ UAPA की धारा जोड़ी है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने छह महीने पहले दो होम गार्ड और बजरंग दल के एक सदस्य की हत्या और एक साइबर पुलिस थाने पर हमले से जुड़े तीन मामलों में आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत आरोप दर्ज किए हैं.
UAPA के प्रावधानों को मामलों से जुड़ी FIR में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन कोर्ट के डॉक्यूमेंट से पता चला कि आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करने के लिए अदालत में पेश किए गए चालान में उन्हें जोड़ा गया.
पिछले साल 31 जुलाई को नूंह में विहिप के एक जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद भड़की हिंसा में दो होम गार्ड और एक इमाम सहित छह लोगों की मौत हो गई थी. हिंसा गुरुग्राम सहित आसपास के इलाकों में फैल गई थी.
तीन प्राथमिकियों में यूएपीए के प्रावधान शामिल करने का मामला तीन दिन पहले सामने आया जब कुछ आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ताहिर हुसैन रूपारिया ने अदालत के समक्ष उनकी जमानत याचिका दायर की.
Farmers Protest: 'नहीं पता था कि आपकी ताकतें इस तरह जुल्म करेंगी', किसानों का PM मोदी पर वार