Raghav Chadha Bungalow: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने AAP सांसद को मिले सरकारी बंगले को खाली कराने ले लिए राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है. इसका मतलब अब राज्यसभा सचिवालय राघव चड्ढा से उनका सरकारी बंगला खाली करवा सकता है.
बता दें कि पिछले साल सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-7 बंगला अलॉट हुआ था. लेकिन इस साल मार्च में उन्हें टाइप-7 बंगला खाली करने को कहा गया था. जिसमें उन्हें बताया गया था कि ये बंगला उनकी पात्रता से अधिक है. चड्ढा को बंगले की जगह फ्लैट आवंटित करने की बात कही गई थी.
अदालत ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते हैं कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है.
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अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था.
आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चड्ढा ने कहा कि वह उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करेंगे. उन्होंने एक बयान में कहा, 'निचली अदालत ने शुरू में मेरी याचिका स्वीकार कर ली थी और मुझे अंतरिम राहत दी थी. अब इसने कानूनी आधार पर मेरा मामला पलट दिया है. मैं उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करुंगा.'
वहीं, आप सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि बंगला रद्द करवाना बीजेपी की सिर्फ उन्हें परेशान करने की कोशिश है. चड्ढा ने कहा कि- 'यह सब भाजपा के आदेश पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों और निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है ताकि मेरे जैसे मुखर सांसदों की तरफ से सरकार पर उठाई गई राजनीतिक आलोचना को दबाया जा सके.'