देशभर में CBI और ED ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है. बिहार में भी पिछले दिनों CBI ने लैंड फॉर जॉब स्कैम (Land for Job Scam) के मामले में छापेमारी की थी. CBI ने RJD के कई नेताओं के घरों और अन्य ठिकानों पर छापे मारे थे. इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक बिहार सरकार सीबीआई को जांच की मंजूरी पर रोक (Cbi no Entry Bihar) लगा सकती है. ऐसा होने पर सीबीआई को बिहार में किसी भी मामले की जांच करने से पहले राज्य सरकार से इजाजत (CBI General Consent) लेनी होगी. इससे पहले महागठबंधन सरकार केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा चुकी है. इसी पर तंज कसते हुए प्रमुख विपक्षी दल BJP ने कहा कि यह पूरी कवायद RJD के नेताओं को बचाने के लिए की जा रही है.
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क्या राज्य रोक सकता है CBI की एंट्री ?
CBI का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 (Delhi Special Police Establishment Act) के तहत हुआ है. इस कानून की धारा 6 के मुताबिक, CBI को किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है. CBI केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन ये तभी किसी मामले की जांच करती है, जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र से आदेश मिलता है. अगर मामला किसी राज्य का है, तो जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है.
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CBI की कहां-कहां No Entry ?
अब तक 9 राज्यों ने CBI को दी गई मंजूरी वापस ले ली है. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय, महाराष्ट्र, केरल और झारखंड शामिल हैं.